नूंह में 'बुलडोजर' कार्रवाई पर हाईकोर्ट के आदेश, लगाई गई रोक

Update: 2023-08-07 10:49 GMT
हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद अवैध निर्माण पर हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है. अब नूंह में बुलडोजर नहीं चलेगी. दरअसल, हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट के आदेश के बाद नूंह में चल रहे अवैध निर्माण को ढहाने पर रोक लगा दी गई है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद डिप्टी कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माण के तोड़फोड़ को रोकने के आदेश दिए हैं. बता दें कि 31 जुलाई को नूंह में शोभायात्रा पर हुए पथराव के बाद हिंसा भड़क गई थी. इसके बाद प्रशासन ने नूंह में अवैध अतिक्रमण को ढहाना शुरु कर दिया. रविवार को लगातार चौथे दिन भी नूंह में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली. इस वहां के निवासियों ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रशासन द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया है.
 नूंह में 'बुलडोजर' कार्रवाई पर हाईकोर्ट के आदेश, लगाई गई रोकएक सप्ताह बाद नूंह में कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील
हिंसा के बाद नूंह में कर्फ्यू लगा हुआ है और इंटरनेट सेवाएं बंद हैं. सोमवार को पूरे एक सप्ताह पर प्रशासन ने नूंह कर्फ्यू में चार घंटे की ढील दी है. सोमवार को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक बैंक और एटीएम खुले रहेंगे. एक अधिकारी के हवाले से पीटीआई ने लिखा कि नूंह, तौरू, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका, पिनगवां और नगर निगम क्षेत्रों में वित्तीय संस्थान सोमवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच थोड़ी देर के लिए खुलेंगे.
 आज सुबह तक चला अवैध निर्माण पर बुलडोजर
बता दें कि नूंह में अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश से पहले यानी सोमवार सुबह तक चली. रविवार को भी नूंह में प्रशासन ने कई अवैध निर्माणों को ढहा दिया. जिसमें एक होटल भी शामिल था. बताया गया कि इसी तीन मंजिला होटल से शोभायात्रा पर पथराव किया गया. रविवार को प्रशासन ने होटल, रेस्टोरेंट, टाइल्स स्टोर और एक शोरूम पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया. पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया कि भीड़ ने सहारा होटल की छत से शोभायात्रा पर पत्थर फेंके और फायरिंग की.
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