स्वास्थ्य विभाग की बीड़ी-सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों पर बड़ी कार्रवाई, धूम्रपान करने वालों के काटे चालान
हिसार न्यूज़: स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर धूम्रपान करने वालों के चालान काटे। इस दौरान शिक्षण संस्थानों के पास बीड़ी सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों के चालान काटकर उनको भी चेतावनी दी गई। विभाग के अनुसार सिविल सर्जन डॉ. रत्ना भारती एवं उप-सिविल सर्जन डॉ. विकास पुरी के निर्देशानुसार शुक्रवार को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत छापेमारी अभियान चलाया गया। इसके तहत सार्वजनिक एवं शिक्षण संस्थान जिनमें गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अवर्ज़ एकेडमी, अचीवर्स डिफेंस एकेडमी, कृष्णा क्लासेज, इम्पेक्ट एकेडमी, जीत अकादमी, ऋषि नगर के आसपास धूम्रपान एवं हुक्का पीने वाले लोगों एवं बीड़ी-सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों के चालान काटे गए तथा लोगों को जागरूक किया गया। अभियान के तहत कुल 18 चालान काटे गए तथा कुल 2600 रुपये का जुर्माना वसूला गया, जिनमें स्कूल के आसपास बीड़ी-सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों व धूम्रपान, हुक्का पीने वाले लोगों के चालान शामिल हैं।
नोडल अधिकारी डॉ. समीर कम्बोज ने अभियान के तहत धूम्रपान करने वालों को जागरूक किया व समझाया कि धूम्रपान से सेहत को काफी नुकसान होता है। उन्होंने बताया कि सरकारी व प्राइवेट स्कूल व कॉलेजों के 100 गज के दायरे में बीड़ी सिगरेट के बेचने पर पूर्णतया प्रतिबंध है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बीड़ी सिगरेट बेचना गैर कानूनी है। यदि भविष्य में कोई ऐसा करता पाया तो कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। कोटपा एक्ट-2003 के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जो भी तम्बाकू उत्पाद बेच रहा है, उस पैकिंग के दोनों मुख्य भागों पर कम से कम 65 प्रतिशत हिस्से में नियमानुसार चेतावनी दर्शायी गयी हो व खुली सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू से बने अन्य उत्पाद ना बेचे जायें। चेतावनी के बिना किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है और उल्लंघन करने वाले पर सजा का भी प्रावधान है और यदि कोई दुकानदार खुली सिगरेट बेचता है तो उस पर भी जुर्माना व कानूनन कैद का प्रावधान है।