हरियाणा कैबिनेट ने विधुरों के लिए पेंशन नीति को मंजूरी दी
अविवाहित व्यक्ति पेंशन की घोषणा को मूर्त रूप दिया
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज यहां मंत्रिपरिषद की बैठक में 24 घंटे के भीतर विधुर/विदुर और अविवाहित व्यक्ति पेंशन की घोषणा को मूर्त रूप दिया।
योजना के तहत, हरियाणा में 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित व्यक्तियों को 2,750 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी, बशर्ते परिवार की वार्षिक आय 1.8 लाख रुपये से कम हो। इसके अलावा, 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले और 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले विधुर भी 2,750 रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने के पात्र होंगे। यह योजना 1 जुलाई 2023 से लागू होगी.
योजना के तहत वित्तीय सहायता लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बाद पात्रता के आधार पर उक्त वित्तीय सहायता को वृद्धावस्था सम्मान भत्ते में परिवर्तित कर दिया जाएगा।