Hariyana: पति और ससुर की हत्या के मामले में महिला और प्रेमी को उम्रकैद की सजा

Update: 2024-11-23 07:22 GMT
Hariyana हरियाणा: फरीदाबाद की एक अदालत ने 2018 में अपने पति और ससुर की हत्या के मामले में शुक्रवार को एक महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पूजा पर 18,000 रुपये और उसके प्रेमी अजय पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया। 29 मई, 2018 को पूजा और उसके प्रेमी अजय ने फरीदाबाद में अपने घर पर अपने पति विनोद कुमार (25) और उसके पिता सियाराम (65) की हत्या कर दी। विनोद बरेली जिले के नूरपुर गांव का रहने वाला था और अपनी पत्नी पूजा के साथ फरीदाबाद में अपने पिता के पास रहने चला गया था। विनोद के भाई विष्णु ने मौतों की खबर मिलने के बाद 30 मई, 2018 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
फरीदाबाद पहुंचने पर विष्णु ने अपने भाई और पिता के शव उनके कमरे में देखे, जिससे उसे हत्याओं में पूजा के शामिल होने का संदेह हुआ। पुलिस जांच में पता चला कि शादी के बाद भी पूजा लगातार अजय के संपर्क में थी। विनोद ने उसे ऐसा न करने के लिए कई बार मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। "पुलिस जांच में पता चला कि 29 मई 2018 की रात को पूजा ने अपने प्रेमी अजय के साथ मिलकर अपने पति विनोद और ससुर सियाराम की तवे, लोहे की रॉड और डंडे से सिर पर वार करके हत्या कर दी थी। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमृत सिंह चालिया की अदालत ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है", लीगल सेल फरीदाबाद के अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया।
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