Gurugram गुरुग्राम के टिकली गाँव में चार महीने पहले 12वीं कक्षा के एक छात्र की प्रतिबंधित ज़हरीली चीज़ 'सेल्फोस' खाने से मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म 'मीशो' (Meesho) और एक सेलर के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है।
टिकली गाँव की रहने वाली अनुराधा मेहरा की शिकायत के अनुसार, उनके बड़े बेटे युवी की उम्र 17 साल और चार महीने थी। उसने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। इस साल 28 अप्रैल को उसने एक ज़हरीली चीज़ खा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। उस समय पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और उसके विसरा और खून के सैंपल जांच के लिए भोंडसी स्थित फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजे।
बेटे की मौत के बाद अनुराधा ने उसका मोबाइल फ़ोन चेक किया और पाया कि उसने 11 अप्रैल को मीशो ऐप के ज़रिए 'सेल्फोस' ऑर्डर किया था। बाद में उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि प्रतिबंधित चीज़ की बिक्री में नियमों का उल्लंघन किया गया और इसे खाने से उनके बेटे की मौत हुई। कोर्ट के आदेश के बाद, अपराध के शुरुआती सबूत मिलने पर पुलिस ने बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106 और 286 के तहत FIR दर्ज की।
पुलिस के अनुसार, युवी ने 11 अप्रैल को मीशो पर एक मोबाइल नंबर के ज़रिए 'सेल्फोस' ऑर्डर किया था। इनवॉइस पर गुजरात के सूरत में 'एवरग्रीन एग्रो एंड गार्डनिंग मॉल' चलाने वाले पंकज भरतभाई परमार का नाम है। जांच अधिकारी ASI संजीव कुमार ने कहा, "FIR दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस सेल्फोस की ऑनलाइन बिक्री, ऑर्डर करने की प्रक्रिया और संबंधित सेलर की भूमिका की जांच कर रही है। जल्द ही मीशो और उस फ़र्म के प्रतिनिधियों से पूछताछ की जाएगी और तथ्यों की पुष्टि के बाद कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।"