Gurgaon गुड़गांव: युवक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने दोषी करार देते हुए 4 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की सजा सुनाई है। Fine का भुगतान ना करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार 7 जून 2021 को शिवाजी नगर थाना क्षेत्र के शांति नगर में फलों की रेहड़ी लगाने वाले रणजीत पर मोची का काम करने वाले सियाशरण दास ने चमड़ा काटने वाली खुरची से कातिलाना हमला कर घायल कर दिया था। रणजीत कई दिन काम कर रहा था। बिना वजह वह आने-जाने वालों को गालियां दे रहा था।
hospital में उपचाराधीन रहा। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 15 जून को उसने पुलिस थाना में लिखित शिकायत दी कि गत 7 जून को उसने अपनी फलों व सब्जी की रेहड़ी लगाई हुई थी। उसी के नजदीक सियाशरण दास मोची का