सरकार ने बैंकों को सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का लेनदेन बंद करने का आदेश दिया
राज्य सरकार ने हरियाणा के विभिन्न बैंकों को अगले निर्देश तक हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (एचएसजीएमसी) के बैंक खातों के संबंध में निकासी सहित वित्तीय लेनदेन को निलंबित करने के लिए कहा है।
विभिन्न बैंकों के जोनल और क्षेत्रीय प्रमुखों को 6 अप्रैल को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि सरकार को एचएसजीएमसी की कार्यकारी समिति के पदाधिकारियों द्वारा की जा सकने वाली वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। मामला कमेटी के सदस्यों का आपसी विवाद होने के कारण मामला हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग को भेजा जाएगा।
यह मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष भी विचाराधीन है, जिसमें अदालत ने कार्यकारी समिति के पदाधिकारियों के चुनाव के संबंध में समिति की 28 मार्च की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
उक्त कार्यवाही के मद्देनजर व्यक्त की गई एचएसजीएमसी के खातों से गबन और राशि की निकासी की आशंकाओं के मद्देनजर, ऐसी निकासी कानूनी जटिलताओं को आमंत्रित कर सकती है और यहां तक कि अवमानना भी हो सकती है।
बैंकों को सभी संबंधित शाखाओं को निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है कि अगले निर्देश तक पूरे राज्य में एचएसजीएमसी के खातों के संबंध में किसी भी वित्तीय लेनदेन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस बीच, सिख समुदाय के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त एचएस भल्ला से मुलाकात की और लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद एचएसजीएमसी चुनाव की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा।
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