चंडीगढ़ न्यूज़: सेक्टर-109 के चिंटल पैराडाइसो सोसाइटी में असुरक्षित जी टावर को जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने 15 दिन के अंदर खाली कराने का आदेश दिया है. टावर को खाली करवाने के लिए जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन (डीटीपी) प्रवर्तन को नोडल अधिकारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है. 14 मंजिला के जी टावर में 56 फ्लैट हैं. इससे मौजूदा समय में रहने वाले 35 परिवारों के लिए परेशानी बढ़ गई है.
जिला उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने दिल्ली आईआईटी द्वारा जारी संरचनात्मक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर जी टावर को रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया था. उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते टावर खाली करवाने के आदेश दिए हैं. आदेशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी.
10 फीसदी भुगतान पर फ्लैटों की चाबी मांगी जा रही: पत्र में यह भी कहा गया कि पहली किस्त 10 फीसदी के भुगतान पर फ्लैटों की चाबी सौंपने पर जोर दिया है. चाबियां सौंपने का कोई कारण नहीं है. यदि 10 फीसदी अग्रिम राशि के साथ कुल ऋण राशि का भुगतान किया जाता है, तो एनओसी और मूल दस्तावेज मालिक को सौंपे जाने चाहिए ना कि बिल्डर को. मालिक स्वयं अंतिम भुगतान और बिक्री को रद्द करने के समय एनओसी, मूल दस्तावेजों का आदान-प्रदान करेगा. इसके अलावा अन्य प्रावधान और शब्द संशोधन भी पत्र में भेजे गए हैं. पिछले दिनों निवासियों की एडीसी के साथ बैठक हुई थी उसमें ही प्रावधान रखे गए थे. संशोधित समझौता पत्र प्रशासन ने बिल्डर को भेज दिया है. ई और एफ टावर में करीब 19 फ्लैट मालिक रह रहे हैं. करीब 80 लोगों ने अपना पैसा वापस लेकर फ्लैट छोड़ने को तैयार है.