हरियाणा Haryana : यमुनानगर जिले में, रादौर ब्लॉक के एक गाँव से इस मौसम का पहला पराली जलाने का मामला सामने आया है।
धर्मेंद्र नामक पटवारी की शिकायत पर, जिले के हरतन माजरी गाँव के किसान जसवंत सिंह के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 और बीएनएस की धारा 223 (ए) और 280 के तहत रादौर थाने में मामला दर्ज किया गया है। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसान पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पिछले साल, यमुनानगर जिले में पराली जलाने के आरोप में किसानों के खिलाफ 33 एफआईआर दर्ज की गई थीं। कृषि विभाग के अनुसार, जिले के हरतन माजरी गाँव से पराली जलाने का एक मामला सामने आया था। उन्होंने कहा कि यह इस मौसम में पराली जलाने के खिलाफ पहली एफआईआर है।
संबंधित किसान के भू-अभिलेखों में लाल प्रविष्टि दर्ज कर दी गई है। यमुनानगर जिले के कृषि उपनिदेशक आदित्य प्रताप डबास ने बताया, "इसके अलावा, उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।" उन्होंने बताया कि उपायुक्त पार्थ गुप्ता के निर्देश पर कई टीमें पराली जलाने पर कड़ी निगरानी रख रही हैं।
जानकारी के अनुसार, पिछले साल 21 किसानों से 57,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया था और 40 किसानों के भू-अभिलेखों में लाल प्रविष्टि दर्ज की गई थी।