31 जुलाई तक भरें आयकर रिटर्न, लेट फीस से बचने में मिलेगी मदद

Update: 2022-07-25 09:57 GMT

बहादुरगढ़ न्यूज़: आयकर रिटर्न दाखिल कराने के लिए अब केवल 7 दिन बचे हैं। ऐसे में रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या काफी में इजाफा हो रहा है। आयकर विभाग का सर्वर भी धीमा पड़ रहा है। दरअसल, ढाई लाख से अधिक आय होने पर रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। सभी को आनलाइन रिटर्न भरना पड़ता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 और असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शुरुआत 15 जून से हो चुकी है। आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।

अधिकांश आयकर दाता चार्टर्ड एकाउंटेंट या कर अधिवक्ता के माध्यम से रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। कर सलाहकार संजय अनेजा ने बताया कि इनकम टैक्स फाइलिंग में होने वाली दिक्कतों से बचना चाहते हैं, तो आखिरी तारीख का इंतजार किए बगैर फौरन आयकर रिटर्न दाखिल कर लें। यदि आपने असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए समय से पहले आयकर रिटर्न भर लिया तो टैक्स विभाग से आपको रिफंड जल्दी मिल जाएगा। देरी से आयकर रिटर्न भरने पर भीड़ बढ़़ने के चलते प्रोसेसिंग में देरी के बाद रिफंड मिलने में देरी भी हो सकती है। यदि आपको फॉर्म-16 मिल चुका है तो फौरन इनकम रिटर्न दाखिल कर दें, क्योंकि धीरे-धीरे इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ज्यादा टैक्स पेयर्स द्वारा रिटर्न फाइलिंग करने के चलते लोड बढ़़ता जाएगा।

संजय अनेजा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 और असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न बगैर किसी लेट फीस के भरने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यदि इस तारीख के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, तो इनकम टैक्स के सेक्शन 234 ए और अंडर सेक्शन 234 एफ के तहत आपको लेट फीस के साथ टैक्स पर ब्याज भी चुकाना होगा। तय तिथि से पहले आयकर रिटर्न जमा करने के कई फायदे करदाताओं को होते हैं। जैसे कि वह रिटर्न में संशोधन भी करवा सकता है। रिवाइज रिटर्न दिसंबर तक जमा की जा सकती है। पेनल्टी से बचा जा सकता है। क्योंकि लेट होने पर टैक्स पर ब्याज और पेनल्टी लगती है।

Tags:    

Similar News