जगाधरी कोर्ट ने पिता-पुत्र को दोषी करार दिया

Update: 2024-03-21 03:50 GMT

 जगाधरी की जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी सिंह ने परिवार के सदस्य की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति और उसके बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायाधीश ने दोषी दसौरा गांव के राम लाल और उसके बेटे मंदीप पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने राम लाल की पत्नी को बरी कर दिया. संपत्ति बंटवारे को लेकर राम लाल ने अपने बेटे मंदीप और उसकी पत्नी के साथ मिलकर उसके (राम पाल के) भाई नरपाल और उसके तीसरे भाई के बेटे कुलदीप पर हमला किया। नरपाल और कुलदीप को गंभीर चोटें आईं। अस्पताल में इलाज के दौरान कुलदीप की मौत हो गई।


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