नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करने वाले दोषी पिता को पांच साल की सजा
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पानीपत। मतलौडा थाना क्षेत्र के एक गांव में नशे की हालत में नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करने वाले पिता को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई गई। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया। दोषी पिता पर न्यायाधीश ने 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में मतलौडा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग ने बताया कि उसका पिता नशा करने का आदी है, वह नशे की हालत में 28 अगस्त 2018 को घर आया और मां के साथ मारपीट करने लगा। उसके बाद पिता ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध किया तो आरोपी पिता ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट-10, 354 और 506 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी।
26 सितंबर को दोषी पिता ने पुलिस को अपने बयान दर्ज कराए। जिसमें बताया कि उसकी 19 साल पहले शादी हुई थी। उसके तीन बच्चे है। जिनमें सबसे बड़ी बेटी 17 साल की है। वह बुरी संगत में रहने के कारण नशा करने लग गया था। पत्नी ने नशा छुड़ाने के लिए उसे नशा मुक्ति केंद्र में भेजा था, लेकिन वह नशा नहीं छोड़ पाया। जिस वजह वह 28 अगस्त को शराब का सेवन कर घर गया था। जहां पर उसने पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट की। बड़ी बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी।