फतेहाबाद के जिला मार्केटिंग एन्फोर्समेंट अधिकारी सुल्तान सिंह निलंबित

Update: 2026-08-05 06:07 GMT

फतेहाबाद। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड में फतेहाबाद में कार्यरत जिला मार्केटिंग एन्फोर्समेंट अधिकारी (डीएमईओ) सुल्तान सिंह को प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया है। बोर्ड के मुख्य प्रशासक धर्मेंद्र सिंह की ओर से जारी आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है।

निलंबन आदेश के अनुसार, सुल्तान सिंह की सस्पेंशन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला स्थित मुख्य प्रशासक कार्यालय निर्धारित किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना वह मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।

सरकारी नियमों के तहत निलंबन अवधि में संबंधित अधिकारी को निर्धारित मुख्यालय पर उपस्थित रहना होता है और बिना अनुमति किसी अन्य स्थान पर जाने की अनुमति नहीं होती। इसी प्रक्रिया के तहत सुल्तान सिंह के लिए पंचकूला कार्यालय को मुख्यालय बनाया गया है।

हालांकि, निलंबन की कार्रवाई किस विशेष मामले या कारण के आधार पर की गई है, इसकी विस्तृत जानकारी आदेश में सार्वजनिक नहीं की गई है। विभागीय स्तर पर आगे की प्रक्रिया के तहत मामले की जांच की जा सकती है।

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड प्रदेश में कृषि उपज मंडियों के संचालन, विपणन व्यवस्था और संबंधित प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करता है। जिला मार्केटिंग एन्फोर्समेंट अधिकारी की जिम्मेदारी मंडी व्यवस्था से जुड़े नियमों के पालन और विभागीय कार्यों की निगरानी करना होती है।

सुल्तान सिंह फतेहाबाद जिले में डीएमईओ के पद पर कार्यरत थे। उनके निलंबन के बाद विभागीय स्तर पर आगे की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, सरकारी सेवाओं में अनुशासन बनाए रखने के लिए समय-समय पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है। निलंबन भी ऐसी ही एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके दौरान संबंधित कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ लगाए गए मामलों की जांच की जाती है।

निलंबन अवधि के दौरान अधिकारी को तय नियमों का पालन करना होगा। उन्हें पंचकूला स्थित मुख्य प्रशासक कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा।

प्रशासनिक गलियारों में इस कार्रवाई को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, विभाग की ओर से अभी तक निलंबन के कारणों को लेकर कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, विभागीय स्तर पर संबंधित रिकॉर्ड और तथ्यों की समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई की जा सकती है। यदि जांच में कोई तथ्य सामने आते हैं तो उसके आधार पर अगला निर्णय लिया जाएगा।

फिलहाल सुल्तान सिंह निलंबित रहेंगे और उनका कार्यक्षेत्र पंचकूला स्थित मुख्य प्रशासक कार्यालय रहेगा। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर उनके खिलाफ अतिरिक्त कार्रवाई भी की जा सकती है।

प्रदेश सरकार और कृषि विपणन बोर्ड की ओर से जारी इस आदेश के बाद विभागीय अधिकारियों में भी सतर्कता बढ़ गई है। सरकारी पदों पर तैनात अधिकारियों को नियमों और जिम्मेदारियों का पालन करने के निर्देश दिए जाते रहे हैं।

इस मामले में अब सभी की नजर विभागीय जांच और आगे की कार्रवाई पर है। जांच पूरी होने के बाद ही निलंबन के कारणों और भविष्य की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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