Fatehabad फतेहाबाद: पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि एक कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में एक आदमी को 10 साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई है और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एडिशनल और सेशंस जज अमित गर्ग ने कहा कि ऐसे अपराध समाज में डर और असुरक्षा पैदा करते हैं और इनके लिए कड़ी सज़ा ज़रूरी है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर दोषी जुर्माना नहीं भर पाता है, तो उसे छह महीने और जेल में रहना होगा। जुर्माने की रकम सर्वाइवर के रिहैबिलिटेशन के लिए इस्तेमाल की जाएगी।
पुलिस ने बताया कि उन्हें 11 मई, 2023 को एक शिकायत मिली थी कि एक नाबालिग लड़की को एक आदमी बहला-फुसलाकर ले गया है। SP सिद्धांत जैन ने पुलिस टीमों को एक्टिव किया, जिन्होंने 18 मई, 2023 को लड़की को ढूंढ निकाला और सिरसा ज़िले के डिंग मंडी के रहने वाले रमेश कुमार से उसे सुरक्षित छुड़ा लिया।
लड़की का बयान CrPC की धारा 164 के तहत रिकॉर्ड किया गया, और IPC की धारा 376 और POCSO एक्ट के तहत आरोप तय किए गए। आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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