Faridabad फरीदाबाद: फरीदाबाद में डेढ़ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल ने बिहार निवासी 23 वर्षीय किशोर कुमार को दोषी करार देते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अधिवक्ता रवींद्र गुप्ता ने बताया कि लड़की की मां ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 3 जनवरी 2020 को कुमार शाम करीब 7 बजे उसके घर आया। कुमार ने महिला से उसकी बेटी को खिलाने के लिए कहा ताकि वह उसे उसकी दादी की दुकान पर छोड़ सके। उन्होंने बताया कि दोनों एक-दूसरे को जानते थे, इसलिए महिला ने उसे अपनी बेटी देने से भी इनकार नहीं किया।
गुप्ता ने बताया कि व्यक्ति लड़की को सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और जब लोगों ने नाबालिग की तलाश शुरू की तो वह लड़की को उसके दादा के पास उसकी रेहड़ी पर छोड़कर भाग गया। उन्होंने बताया कि जब परिवार ने देखा कि लड़की के गुप्तांग से खून बह रहा है तो उन्होंने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस से संपर्क किया। अधिवक्ता ने कहा, "इस मामले में न्यायाधीश मित्तल ने 22 गवाहों और 30 साक्ष्यों के आधार पर व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।"