सहायक जिला वकीलों के लिए हिंदी, अंग्रेजी दोनों में परीक्षा
बयान से याचिकाकर्ताओं के वकील संतुष्ट हैं
हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा हरियाणा अभियोजन विभाग में सहायक जिला वकील के पदों के लिए परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आयोजित की जाएगी। एक याचिका की सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दीपक सिब्बल के समक्ष इस आशय का बयान दिया गया।
अभिषेक मल्होत्रा और अन्य याचिकाकर्ताओं ने 12 अप्रैल को अपने "प्रकाशन" के माध्यम से लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित चयन के तरीके को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें बताया गया था कि पहले विज्ञापित पद के लिए चयन कैसे होगा।
याचिकाकर्ता आयोग को दोनों भाषाओं में परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की भी मांग कर रहे थे।
न्यायमूर्ति सिब्बल की पीठ के समक्ष पेश होते हुए, हरियाणा के महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने कहा कि पदों के लिए परीक्षा दोनों भाषाओं में आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। याचिका का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति सिब्बल ने कहा कि बयान से याचिकाकर्ताओं के वकील संतुष्ट हैं।