हर बीपीएल परिवार आयुष्मान भारत योजना के दायरे में होगा, 23 हजार पात्रों को हरियाणा सरकार देगी पेंशन
हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रहा हर परिवार आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आएगा।
हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रहा हर परिवार आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आएगा। सरकार ने बीपीएल की सीमा 1.80 लाख रुपये सालाना तय की हुई है। सरकार ने इससे नीचे वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवारों को भी लाभान्वित करने का निर्णय लिया है। ये परिवार सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के आंकड़ों में शामिल नहीं हैं।
गुरुवार को यहां हरियाणा निवास में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह जानकारी दी। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इस मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सभी सत्यापित आय वाले परिवारों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आय सत्यापन के तीन चरण पहले ही हो चुके हैं। अब इन सत्यापित परिवारों का डाटा आयुष्मान भारत पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ताकि वे अपने कार्ड प्राप्त कर सकें। आवेदन न करने वाले 23 हजार पात्रों को सरकार वृद्धावस्था पेंशन देगी। इन्होंने कभी इसके लिए आवेदन ही नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते एक साल में 2.18 लाख नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी है।
मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना के पहले चरण के मेलों में लगभग 90,000 पात्र परिवारों ने फार्म भरे थे, जिनमें से सहायता प्रदान करने के लिए 37512 आवेदन स्वीकृत किए हैं। इन मेलों का दूसरा चरण 2 से 17 मार्च तक आयोजित होगा। सरकार ने करीब एक लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। अगले वर्ष भी ये मेले जारी रहेंगे।
वंचित पात्रों के घर पहुंचेगी सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 23000 लोग वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं, जिन्होंने किसी कारणवश इसके लिए आवेदन नहीं किया। इसलिए अब राज्य सरकार ने इन पात्र लाभार्थियों तक पहुंचेगी। उनके घर द्वार पर ही पेंशन का लाभ पहुंचाया जाएगा। परिवार पहचान पत्र को लागू करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि सभी पात्र लाभार्थियों की पहचान की गई है। अब यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा कि सरकार उन्हें देय लाभों का वितरण सुनिश्चित करे।