Chandigarh,चंडीगढ़: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम ने आज सेक्टर 18 में एक सिगरेट की दुकान से 335 ई-सिगरेट (वेप्स) जब्त की, जिनकी अनुमानित खुदरा कीमत 10 लाख रुपये है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (PECA), 2019 की धारा 4 और 5 के तहत प्रतिबंधित इन जब्त वस्तुओं को सेक्टर 19 पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया। पुलिस, आबकारी एवं कराधान विभाग, कानूनी माप विज्ञान विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विंग के अधिकारी टीम का हिस्सा थे। टीम ने बिना खरीद रिकॉर्ड और आवश्यक धारा 6ए साइनेज के आयातित सिगरेट का स्टॉक भी जब्त किया। स्वास्थ्य विभाग और कानूनी माप विज्ञान विभाग ने क्रमशः 10,000 रुपये और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। टीम ने एक अन्य दुकान से सीओटीपीए 2003 के तहत आवश्यक धारा 6ए साइनेज के बिना खुली सिगरेट का स्टॉक भी जब्त किया।