अवैध कॉलोनियों में भूखंडों की रजिस्ट्री न करें डीटीपी

Update: 2023-04-21 15:15 GMT

गुडगाँव न्यूज़: जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन ने गढ़ी हरसरू तहसील एरिया में काटी गई तीन अवैध कॉलोनियों में लिए गए भूखंडों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने की सिफारिश की है. इस बाबत उन्होंने तहसीलदार को पत्र लिखा है.

डीटीपी प्रवर्तन के पास साढराना, चंदू और बुढेरा में अवैध कॉलोनियों में प्लॉट काटे जाने की शिकायतें आ रही थीं. जांच में वह शिकायतें सही पाई गईं. डीटीपी मनीष यादव ने तहसीलदार को पत्र लिखकर कहा है कि जिन खसरा संख्या में यह अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, वह खसरा संख्या हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेग्यूलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट-1975 की धारा 7ए के तहत अधिसूचित हैं. इसलिए इनके लिए किसी भी तरह की सेल डीड या रजिस्ट्री नहीं की जाए. ये सभी अवैध कॉलोनी है.

22 अवैध निर्माण गिराए: जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन ने पटौदी में दो स्थानों पर अवैध कॉलोनियों में हो रहे निर्माण को ध्वस्त कर दिया. गांव सैयद शाहपुर में तीन एकड़ में विकसित एक अवैध कॉलोनी में 12 डीपीसी स्तर तक के निर्माण, दो बाउंड्रीवाल और सड़कों का पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया. वहीं गांव गैदईपुर के पास आठ अवैध दुकानों को गिरा दिया.

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