31 जुलाई तक जमा करें प्रॉपर्टी टैक्स, पाएं 30% की छूट
राज्य सरकार ने 31 जुलाई तक संपत्ति कर जमा करने पर ब्याज की राशि में 30 प्रतिशत की छूट की पेशकश की है।
राज्य सरकार ने 31 जुलाई तक संपत्ति कर जमा करने पर ब्याज की राशि में 30 प्रतिशत की छूट की पेशकश की है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्गों को राहत देते हुए यह छूट जो पहले 10 प्रतिशत थी, उसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के बारे में जागरूकता भी फैला रही थी कि अधिक से अधिक लोग छूट का लाभ उठा सकें।