हरियाणा Haryana : आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रशासन ने मतदाताओं से किसी भी तरह की अफवाहों, भ्रामक खबरों और सामाजिक विद्वेष पैदा करने के प्रयासों से सावधान रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि अगर लोग सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, "अक्सर चुनाव के दौरान कुछ शरारती तत्व सक्रिय हो जाते हैं और पार्टियों, उम्मीदवारों, धर्मों, जातियों या क्षेत्रों के खिलाफ अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं।
इनसे निपटने के लिए जल्द ही विधानसभा क्षेत्र और जिला स्तर पर टीमें गठित की जाएंगी। ये टीमें भड़काऊ भाषणों और फर्जी खबरों पर भी कड़ी नजर रखेंगी।" उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से सरकारी और अर्धसरकारी सार्वजनिक संपत्ति पर चुनाव संबंधी दीवार पेंटिंग प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि निजी भवनों के मामले में यदि पोस्टर या बैनर लगाने के लिए भवन स्वामी की अनुमति नहीं ली गई है, तो भवन स्वामी एसडीएम-सह-एआरओ कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार और राजनीतिक दल को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ), सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (एआरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही, आरओ और एआरओ कार्यालय के 100 मीटर के भीतर अधिकतम 3 वाहनों की अनुमति होगी। एक उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित की गई है।