फसल बीमा कंपनियां किसानों को बकाया मुआवजे का 10 दिन में भुगतान करें

Update: 2023-05-24 17:24 GMT

चंडीगढ़। कृषि मंत्री जे पी दलाल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे अगले 10 दिन में पात्र किसानों के खातों में मुआवजा राशि का भुगतान करें।

कृषि मंत्री मंगलवाल को यहां खरीफ-2022 सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नामांकित किसानों को फसल खराबे के कारण हुए नुकसान के मुआवजे के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों तथा इंश्योरेंस कंपनियों के स्टेट हैड के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में राज्य की तीन इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा किसानों को दिए गए मुआवजे की समीक्षा की गई।

दलाल ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियों को सरकार की ओर से सब्सिडी जारी की जा चुकी है। इसलिए जिन इंश्योरेंस कंपनियों ने अभी तक मुआवजा राशि वितरित नहीं की है। वह 10 दिन के अंदर-अंदर राशि वितरित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा उन पर 10 प्रतिशत ब्याज और जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। किसान भाइयों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न इसलिए सरकार सदैव किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

उन्होंने कहा कि किसानी एक जोखिम भरा व्यवसाय है। प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को हुए नुकसान से किसान आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाते हैं, ऐसे में यदि इंश्योरेंस कंपनियां किसानों को समय पर मुआवजा न वितरित करें तो इससे किसान बिलकुल टूट जाता है।

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