अदालत ने रेलवे ट्रैक पर शव फेंकने के आरोप में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई

Update: 2022-11-01 14:36 GMT

सोनीपत कोर्ट रूम न्यूज़: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देविंद्र सिंह अदालत ने युवक की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंककर खुर्द-बुर्द करने के चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले में एक आरोपित को घटना की जानकारी होते हुए भी पुलिस को सूचना नहीं देने का दोषी मानते हुए छह माह कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने चोरों आरोपितों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। गांव हरसाना कलां निवासी सरला ने 16 जुलाई, 2017 को राजकीय रेलवे पुलिस को बताया था कि उसका बेटा दिनेश अविवाहित था। उसके बेटे का छह माह पहले गांव के ही मनीष के साथ कहासुनी होकर झगड़ा हो गया था। बाद में दोनों दोस्त की तरह रहने लगे थे। मनीष अक्सर उसके बेटे को घर से बुलाकर ले जाता था। मनीष के साथ संदीप व दो अन्य युवक अक्सर रहते थे। वह उसके बेटे को घर से बुलाकर ले जाते थे। बाद में 10 जून, 2017 को उसके बेटे दिनेश का शव रेलवे ट्रैक पर मिला था। उनके पति व देवर ने दिनेश की गर्दन कटी देखकर इसे आत्महत्या मान लिया था। जिसके चलते राजकीय रेलवे पुलिस ने 174 के तहत कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम करा दिया था। महिला ने शक जताया था कि मनीष व संदीप तथा अन्य ने उसके बेटे की हत्या की है। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मामला संदेहास्पद मिलने पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसी बीच सीआईए सोनीपत की टीम ने का लूट के मामले में गांव हरसाना निवासी संदीप पुत्र सुरेश व मनीष तथा यूपी के बागपत के गांव मिताली निवासी संदीप कुमार पुत्र रमेश और सरदारो वाली गली सोनीपत निवासी अतुल गिरफ्तार किया था। आरोपितों ने लूट के साथ हरसाना के दिनेश की हत्या करना कबूल किया था।

उन्होंने बताया था कि संदीप व मनीष की गांव के ही दिनेश से कहासुनी हो गई थी। इसी रंजिश में उन्होंने 10 जून को दिनेश की गला दबाकर हत्या कर दी थी। बाद में उन्होंने उसके शव को रेलवे टरेक पर हरसाना के पास ही फेंक दिया था। जिसे रेलवे पुलिस ने बरामद कर लिया था। पुलिस ने आरोपितों के बारे में जानकारी होते हुए भी पुलिस को सूचना नहीं देने पर अभिमन्यु को भी गिरफ्तार किया था। मामले में सुनवाई के बाद एएसजे देविंद्र सिंह की अदालत ने संदीप, मनीष, संदीप कुमार व अतुल को हत्या व शव को खुर्द-बुर्द करने का दोषी करार दिया है। अदालत ने चारों दोषियों को उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं अभिमन्यु को भादंसं की धारा 202 में छह माह कैद की सजा सुनाई है।

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