अदालत ने दुष्कर्मी को सुनाई 20 साल की सजा, DLSA पीड़िता को देगा 4 लाख रुपये

Update: 2022-09-09 13:02 GMT

कोर्ट रूम न्यूज़: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने युवती का अपहरण कर बंधक बना दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को 20 वर्ष का कारावास तथा 40,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा डीएलएसए पीड़िता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देगा। सदर थाना नरवाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने गत 19 नवंबर को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गत 17 नवंबर को सुबह उसकी 16 वर्षीय बेटी संदिग्ध परिस्थितियों के चलते गांव से गायब हो गई। आसपास तलाशने तथा पूछताछ करने पर उसकी बेटी का कोई सुराग नहीं लगा। सदर थाना नरवाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने युवती को बरामद कर गांव फरैण कलां निवासी गुरमीत उर्फ जस्सा को गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस ने गुरमीत के खिलाफ अपहरण के अलावा बंधक बनाने तथा छह पाक्सो एक्ट की धाराएं और जोड़ दी थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने गुरमीत उर्फ जस्सा को 20 वर्ष का कारावास तथा 40,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा डीएलएसए पीडि़ता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देगा।

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