कोर्ट ने जानलेवा हमला करने के जुर्म में आरोपी को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई, 25 हजार जुर्माना भी लगाया

Update: 2022-04-18 15:56 GMT

जींद क्राइम न्यूज़: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने जानलेवा हमला करने के जुर्म में दोषी को पांच वर्ष का कारावास तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव धनौरी निवासी कुलदीप ने नौ अक्टूबर 2016 को गढ़ी थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी गांव के ही रमेश से पुरानी रंजिश चली आ रही है। उसी रंजिश के चलते रमेश ने अपने कैंटर से उसको सीधी टक्कर मार दी। जिसमें उसे काफी चोटें आई। घटना को अंजाम देकर रमेश कैंटर समेत मौके से फरार हो गया।

गढ़ी थाना पुलिस ने कुलदीप की शिकायत पर कैंटर चालक रमेश के खिलाफ जानलेवा हमला करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने रमेश को पांच वर्ष का कारावास तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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