अदालत ने जीजा को नाबालिग साली से दुष्कर्म के आरोप में 20 साल कैद की सजा सुनाई

Update: 2022-11-01 14:39 GMT

फतेहाबाद कोर्ट रूम न्यूज़: नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह की अदालत ने 20 साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतिया पुलिस ने क्षेत्र की एक महिला की शिकायत पर उसके दामाद के खिलाफ 20 फरवरी 2019 को नाबालिग को बहला फुसलाकर साथ ले जाने व पोक्सो एक्ट की धारा छह के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि उसका दामाद उसकी 17 साल की बेटी को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया है।

महिला ने बताया कि 15 फरवरी 2019 को उसका दामाद घर आया था और उसकी बेटी को अपने साथ ले गया। बाद में पुलिस ने नाबालिगा को 7 मई 2019 को रतिया के बस स्टैंड से बरामद किया था और 9 मई 2019 को दोषी हरजीत को काबू कर लिया था। पुलिस के सामने जीजा ने बयान दिए थे कि उसे उसकी साली पसंद आ गई थी और वह उसे बरगला कर अपने साथ गुजरात ले गया, जहां उसकी मर्जी के बिना उससे दुष्कर्म किया। इस दौरान उसकी साली गर्भवती भी हो गई थी। नाबालिगा ने भी अपने बयानों में बताया था कि उसका जीजा उसे बहलाकर अपने साथ ले गया था और उससे जबरन दुष्कर्म किया। अदालत ने इस मामले में दोषी को पोक्सो एक्ट की धारा छह के तहत दोषी मानते हुए उसे 20 साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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