कोर्ट ने दिव्या पाहुजा मर्डर के मामले में मुख्य आरोपी अभिजीत सिंह की जमानत याचिका खारिज की

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद खारिज कर दिया

Update: 2024-04-25 09:30 GMT

गुरुग्राम: दिव्या पाहुजा हत्याकांड के मुख्य आरोपी अभिजीत सिंह की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत में बुधवार को हुई सुनवाई के बाद यह फैसला आया है. आरोपी ने दंत रोग के इलाज के लिए चिकित्सकीय आधार पर जमानत की अर्जी दी, जिसे अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद खारिज कर दिया।

आपको बता दें कि 2 जनवरी 2024 की रात गैंगस्टर संदीप गाडोली की गर्लफ्रेंड मॉडल दिव्या पाहुजा की गुरुग्राम के एक होटल के कमरा नंबर 111 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या के आरोपी अभिजीत सिंह ने अपने होटल के दो कर्मचारियों के साथ मिलकर उसके शव को कंबल में लपेटा और मुनक नहर में कार की डिक्की में फेंक दिया, तब से आरोपी जेल में है।

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