Hacke के अपहरण मामले में अदालत ने जमानत याचिका खारिज की

Update: 2025-01-14 12:04 GMT
Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने चंडीगढ़ में मुंबई के हैकर मनीष भंगाले के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार पंजाब निवासी रवि शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कांस्टेबल सुरेन्द्र कुमार की शिकायत पर सेक्टर 36 थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2), 3(5),140(3) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि पिछले साल 24 सितंबर को वह एक अन्य पुलिसकर्मी के साथ गश्त पर था, तभी शाम करीब 7.20 बजे उसने सेक्टर 36 में फ्रेगरेंस गार्डन के पास दिल्ली नंबर की सिल्वर रंग की कार खड़ी देखी। कार में तीन लोग सवार थे।
पीछे की सीट पर बैठे दो लोगों में से एक हाथ से कार की खिड़की पर जोर-जोर से दस्तक दे रहा था। जैसे ही वह और दूसरा पुलिसकर्मी कार के करीब पहुंचे, कार चालक ने कार को तेजी से भगाने की कोशिश की। उन्होंने कार का पीछा किया और सेक्टर 43 में आईएसबीटी के पीछे उसे रोक लिया। खिड़की के शीशे पर हाथ मारते हुए व्यक्ति ने खुद को मनीष बंगाले बताया और दावा किया कि उसे रवि शर्मा और रंजीत नाम के दो अन्य लोगों ने अगवा किया था। भांगले ने दोनों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि वे चाहते थे कि वे हैकिंग करके अलग-अलग बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर करें। उन्होंने कहा कि वे उन्हें पंजाब में कई जगहों पर ले गए और अंत में चंडीगढ़ लाए गए। आरोपी के वकील और अतिरिक्त सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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