Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीगढ़ के विशेष न्यायालय Special Courts के न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित न कर पाने के बाद हल्लोमाजरा निवासी 24 वर्षीय युवक को पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में बरी कर दिया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 8 फरवरी 2022 को सेक्टर 36 थाने में धारा 354डी, 376 (2)(एन), 377, आईपीसी और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब वह 16 साल की थी, तब आरोपी उसका पीछा करता था। 12 अप्रैल 2021 को आरोपी उसे चंडीगढ़ के कजहेड़ी गांव स्थित होटल अमर रेजीडेंसी में ले गया और शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसने आरोप लगाया कि आरोपी उसे अलग-अलग जगहों पर ले गया और फिर से शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी के वकील यादविंदर सिंह संधू ने दावा किया कि आरोपी को मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि पीड़िता ने अपनी वास्तविक उम्र छिपाई है और कथित अपराध के समय वह नाबालिग नहीं थी। उन्होंने कहा कि मामला भी काफी देरी के बाद दर्ज किया गया। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया।