Chandigarh चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ ने माउंट व्यू होटल के खिलाफ एक शिकायत को खारिज कर दिया है, जिसमें गुरुग्राम निवासी एक व्यक्ति के कमरे से शादी के दौरान 6 लाख रुपये के कीमती सामान चोरी होने की बात कही गई थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि चोरी को सेवा में कमी नहीं माना जा सकता। स्वाति चटर्जी ने दावा किया कि वह और उनके पति 19 मई, 2022 को होटल में चेक इन किए थे और उन्हें एक मैग्नेटिक की कार्ड दिया गया था।
उन्होंने लॉकर मांगा, लेकिन उन्हें नहीं मिला। शादी समारोह के बाद, वह 2.15 बजे अपने कमरे में लौटीं और अगले दिन उन्हें चोरी का पता चला। सीसीटीवी फुटेज में होटल स्टाफ की पोशाक पहने एक व्यक्ति को डुप्लिकेट मैग्नेटिक चाबी लेते और कमरे में घुसते हुए दिखाया गया है। होटल प्रबंधन ने लापरवाही से इनकार करते हुए कहा कि व्यक्ति ने कमरे का सही विवरण दिया और खुद को अतिथि के रूप में पेश किया। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर भरोसा करते हुए फैसला सुनाया कि चोरी को सेवा में कमी नहीं माना जा सकता। इसलिए माउंट व्यू होटल के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी गई।