Chandigarh,चंडीगढ़: मोहाली जिले में रिहायशी, व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों के लिए नए कलेक्टर रेट 16 सितंबर से लागू होंगे। जीरकपुर उप तहसील Zirakpur Sub Tehsil के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए नए कलेक्टर रेट संपत्ति के स्थान के आधार पर 14 से 50 प्रतिशत प्रति एकड़/प्रति वर्ग गज/वर्ग फीट तक हैं। कुछ शहरी क्षेत्रों में यह बढ़ोतरी अधिकतम 50 प्रतिशत तक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 14 से 33 प्रतिशत के बीच है। मोहाली और खरड़ तहसील में यह बढ़ोतरी 25 से 50 प्रतिशत तक है।
कुल मिलाकर, खरीदारों को अब जीरकपुर उप-तहसील में जमीन या संपत्ति खरीदने के लिए अधिक पैसे खर्च करने होंगे। रियल एस्टेट कारोबारियों ने बढ़ोतरी पर ठंडी प्रतिक्रिया दी, उनका दावा है कि दरों में बढ़ोतरी से संपत्ति की बिक्री धीमी हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में, जिन किसानों की जमीन विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जानी है, वे इस फैसले से संतुष्ट हैं, उन्हें अपनी कृषि भूमि के लिए बेहतर रिटर्न की उम्मीद है। जिला राजस्व अधिकारी अमन चावला ने कहा, "बढ़ोतरी संपत्तियों की बाजार कीमतों के अनुरूप है। यह मौजूदा दरों का आकलन करने और जनता से सुझाव लेने के बाद किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट ने जून के आखिरी सप्ताह में दरों का आकलन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।