बंधक बना दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी कोचिंग सेंटर संचालक को पांच वर्ष की सजा

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Update: 2022-07-20 16:26 GMT

जींद। हरियाणा में जींद की एक अदालत ने युवती को बंधक बना दुष्कर्म की कोशिश करने तथा जातिसूचक अपशब्द कहने के दोषी कोचिंग सेंटर संचालक को बुधवार को पांच वर्ष कारावास तथा साढ़े 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को पांच माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्र हास की अदालत ने मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शहर थाना इलाके की एक युवती ने 16 अक्टूबर 2017 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह पटियाला चौक स्थित कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती थी।
शिकायत में कहा गया कि गांव जुलानी निवासी सुनील ने एक बार उसे कोचिंग सेंटर के कमरे में बंधक बना लिया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो सुनील ने उसे जातिसूचक अपशब्द कहे। महिला थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर सुनील के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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