हरियाणा Haryana : हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की 128वीं बैठक में हजारों आवंटियों को राहत प्रदान करने के लिए एमनेस्टी योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया।सैनी सरकार एमनेस्टी योजना क्यों लेकर आई?नई एमनेस्टी योजना एचवीएसपी के आवंटियों की ओर से बड़ी संख्या में प्राप्त अभ्यावेदनों का परिणाम प्रतीत होती है, जिनके आवासीय भूखंडों को भुगतान में चूक के कारण संबंधित अधिकारियों द्वारा रद्द कर दिया गया था। इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए कौन पात्र हैं?
जिन निवासियों को 6 जुलाई, 2020 के बाद ई-नीलामी के माध्यम से एचएसवीपी (पहले हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण-हुडा के रूप में जाना जाता था) द्वारा विकसित विभिन्न शहरी सम्पदाओं में आवासीय भूखंड आवंटित किए गए थे, वे इस योजना के तहत राहत पाने के पात्र हैं। इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए वे आवंटी पात्र होंगे जिन्होंने प्लॉट की कुल कीमत के 25 प्रतिशत में से कम से कम 15 प्रतिशत राशि पहले ही जमा कर दी है, लेकिन बाद में शेष राशि का भुगतान करने में चूक गए हैं। योजना की अधिसूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर पूरी राशि, मूलधन और ब्याज सहित जमा करानी होगी। इस अवधि में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा और किश्तों में भुगतान का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।