Chandigarh.चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने सौतेली बेटी से मारपीट करने के आरोप में एक महिला को एक साल कैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने 4 दिसंबर 2017 को चंडीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र थाने में पीड़ित बच्ची के पिता मनमोहन सिंह की शिकायत पर सेक्टर 27 निवासी जसप्रीत कौर के खिलाफ जेजे (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 और आईपीसी की धारा 323, 308 के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया। प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया और ट्रायल का दावा किया। आरोपी के वकील मंजीत सिंह ने कहा कि महिला को झूठा फंसाया गया है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।