Chandigarh,चंडीगढ़: पसंदीदा/फैंसी रजिस्ट्रेशन नंबरों को बनाए रखने के दुरुपयोग को रोकने के लिए, यूटी प्रशासन ने फैसला किया है कि इसकी अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब आवेदन की तिथि तक आवेदक के नाम पर नंबर कम से कम तीन साल की अवधि के लिए पंजीकृत रहा हो। कोई भी पसंदीदा/फैंसी वाहन पंजीकरण नंबर रखने वाला व्यक्ति अपने नए या अन्य वाहन पर पंजीकरण नंबर बनाए रख सकता है। यह देखा गया है कि आवेदक अपने नए वाहनों या अन्य राज्यों से खरीदे गए पुराने वाहनों पर उस नंबर को बनाए रखने के लिए फैंसी पंजीकरण नंबरों वाले पुराने वाहन खरीद रहे थे।
इस निर्णय का उद्देश्य नए वाहनों पर पुराने नंबर को तुरंत बनाए रखने की प्रथा को कम करना और इस प्रकार प्रावधान के दुरुपयोग की संभावनाओं को रोकना है। सचिव, परिवहन, विनय प्रताप सिंह ने कहा कि फैंसी नंबरों Fancy Numbers को बनाए रखने के प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए चंडीगढ़ मोटर वाहन नियमों में यह संशोधन आवश्यक था। डीसी कार्यालय और पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने पिछले तीन वर्षों में फैंसी नंबरों को बनाए रखने के लिए 1,324 आवेदनों को संसाधित किया और 1.41 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया।