Chandigarh News: नकली नोट मामले में दो दोषियों को जेल भेजा, 20 हजार रुपये का जुर्माना

Update: 2024-06-08 03:03 GMT
Panchkula. पंचकूला: पंचकूला में विशेष न्यायाधीश Rajeev Goel की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने 2019 के नकली नोट मामले में दो दोषियों को कठोर कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।दोषी कासिम को पांच साल और 15 दिन की जेल की सजा सुनाई गई है, जबकि नजमुद्दीन को चार साल और 10 दिन की सजा सुनाई गई है।
गुरूग्राम के सेक्टर 48 में पेट्रोल पंप के पास गुप्त सूचना के आधार पर Najmuddin alias Najmu
 
और कासिम को गिरफ्तार किया गया था और उनके कब्जे से 2,000 रुपये के कुल 6,000 नोट जब्त किए गए थे।राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि जांच में पता चला है कि कासिम ने सह-आरोपी नजमुद्दीन के साथ मिलकर नूंह में प्रिंटर और लैपटॉप का उपयोग करके नकली नोट छापने की साजिश रची थी।
एजेंसी ने कहा कि जांच के दौरान प्रिंटर और लैपटॉप भी जब्त कर लिया गया।
एनआईए ने कहा कि दोनों ने देश के विभिन्न हिस्सों में नकली मुद्रा को प्रसारित करने की योजना बनाई थी। विशेष न्यायाधीश राजीव गोयल 
Rajeev Goel
 की अदालत ने 30 मई को मामले में फैसला सुनाया और कहा कि कासिम को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 489-ए, 489-बी, 489-सी, 489-डी, 489-ए, 489-बी, 489-सी और 489-डी के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था और आरोपी नजमुद्दीन को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 489ए, 489बी, 489सी, 489डी, 489ए, 489बी और 489डी के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था।
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