देरी से मिली पेंशन पर 7.5% ब्याज, चंडीगढ़ MC के रिटायर्ड लोगों को HC से बड़ी राहत

Update: 2025-12-29 14:14 GMT
Chandigarh.चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ को रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट में देरी पर 7.5 परसेंट ब्याज देने का निर्देश दिया है। ब्याज रिटायरमेंट की तारीख के दो महीने बाद से शुरू होगा। कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया कि ब्याज का 60% चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और 40% म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देगा। पिटीशनर, पीके पुष्करणा और अन्य, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हुए थे और बाद में 1994 में इसके बनने के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ में ट्रांसफर हो गए थे।
वे 2014 और 2015 के बीच रिटायर हुए और उन्हें 2015 में 90 परसेंट प्रोविजनल पेंशन दी गई, बाकी पेंशन 2018 में दी गई। जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा कि पेमेंट में देरी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच कम्युनिकेशन की दिक्कतों की वजह से हुई, और पिटीशनर को उनके सही बकाए से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने रेस्पोंडेंट को देरी से मिली रकम पर ब्याज देने का निर्देश दिया, साथ ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आंकड़े वेरिफाई करने और तीन महीने के अंदर पेमेंट करने को कहा, ऐसा न करने पर ब्याज दर बढ़कर 9 परसेंट हो जाएगी।
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