Chandigarh: सौतेली बेटी से बलात्कार के लिए व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

Update: 2025-02-26 11:52 GMT
Chandigarh.चंडीगढ़: चंडीगढ़ की एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर 11 मई 2022 को मामला दर्ज किया गया था। उसने बताया कि आरोपी, जो उसका दूसरा पति भी है, ने उसकी पहली शादी से पैदा हुई 11 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। उसने बताया कि वह यहां
इंडस्ट्रियल एरिया
में एक दवा कंपनी में काम करती है। उसने बताया कि उसका दूसरा पति होटल में काम करता है, इसलिए वह अपने बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़ देती थी।
एक दिन उसकी बहन ने उसे बताया कि उसकी बेटी ने खुलासा किया है कि उसका सौतेला पिता उसके साथ कुछ ‘गलत काम’ कर रहा है। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी मेडिकल जांच कराई गई। जांच पूरी होने के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। पीड़िता के वकील के तौर पर रमन सिहाग पेश हुए। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की सिफारिश भी की। अदालत ने कहा कि जब बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न होता है, तो इससे न केवल पीड़ित बच्चे के मन में बल्कि उसके आस-पास के अन्य बच्चों के मन में भी डर और आघात पैदा होता है। अदालत ने कहा कि अब समय आ गया है कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए ताकि ऐसी मानसिकता वाले अन्य लोगों को रोका जा सके।
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