Chandigarh: नशीले पदार्थ के मामले में व्यक्ति को 2 साल की जेल

Update: 2024-09-12 12:13 GMT
Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने 22 वर्षीय मोनू नामक व्यक्ति को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत एक मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल के कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने आरोपी को 4 अप्रैल, 2022 को बिना किसी परमिट या लाइसेंस के 10 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र पेश किया और आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे का दावा किया। सरकारी वकील सुनील दत्त ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ आरोप साबित कर दिए हैं। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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