Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने दो साल पहले दर्ज एनडीपीएस के एक मामले में भूरा को 15 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने आरोपी को 18 अगस्त 2022 को मनी माजरा खेल परिसर के पास से 5 ग्राम स्मैक और 12 ब्यूप्रेनॉर्फिन इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया था। वह स्मैक रखने का कोई लाइसेंस या परमिट नहीं दिखा सका। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 21 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के तहत दोषी करार दिया और उस पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।