Chandigarh.चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने तीन साल पुराने हत्या के मामले में अनिल कुमार और उसके बेटे अभय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने नवंबर 2021 में सेक्टर 32 निवासी पीड़ित के पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी
उन्होंने बताया कि उनके छोटे बेटे निखिल ने सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी थी। बाद में उन्होंने इसे आरोपी अभय को 8,000 रुपये में बेच दिया। खरीदार ने 6,000 रुपये का भुगतान किया और वाहन उसके नाम पर पंजीकृत होने के बाद शेष राशि का भुगतान करने का वादा किया।
बकाया राशि को लेकर निखिल और आरोपी के बीच कई बार कहासुनी हुई थी। 14 नवंबर 2021 को अभय ने निखिल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वह अपने बेटे को ऑटो रिक्शा में जीएमसीएच-32 ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।