Chandigarh: खरड़ के बिल्डर को दो मामलों में 6 साल की सज़ा

Update: 2024-09-17 12:58 GMT
Chandigarh,चंडीगढ़: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मोहाली ने आज स्काई रॉक सिटी वेलफेयर सोसाइटी सेक्टर 111-112, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज, लांडरां के अध्यक्ष नवजीत सिंह को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 72 के तहत दो मामलों में 1-1 लाख रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल के कठोर कारावास (RI) की सजा सुनाई। सिंह 8 अगस्त, 2022 को जारी आदेश का पालन करने में विफल रहे, जिसमें शिकायतकर्ता राजिंदर कुमार,
सनी एन्क्लेव, सेक्टर 125, खरड़ के निवासी को नौ प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ 8.05 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। नवजीत, जो वर्तमान में नई जेल, नाभा में बंद है, शिकायतकर्ता को एक भूखंड का कब्जा देने में विफल रहा था। एक अन्य मामले में, आयोग ने आदेशों का पालन न करने पर नवजीत सिंह को तीन साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सेक्टर 23 निवासी शिकायतकर्ता रविंदरजीत सिंह ने बताया कि बिल्डर ने उन्हें प्लॉट का कब्जा नहीं दिया। आयोग ने बिल्डर को शिकायतकर्ता को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 8.3 लाख रुपए लौटाने का आदेश दिया।
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