Chandigarh: अंतरराज्यीय हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया, 4 पिस्तौल के साथ एक गिरफ्तार
Chandigarh,चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार राज्य को सुरक्षित बनाने के लिए चल रहे अभियान के बीच अवैध हथियारों की तस्करी पर बड़ा प्रहार करते हुए, राज्य विशेष अभियान सेल (SSOC) एसएएस नगर ने अंतर-राज्यीय संगठित हथियार तस्करी रैकेट चलाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से चार .32 बोर पिस्तौल बरामद की हैं, यह जानकारी शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक (DGP) पंजाब गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान लुधियाना के ग्यासपुरा निवासी विनोद कुमार उर्फ राहुल के रूप में हुई है। राहुल पर चोरी और झपटमारी से संबंधित मामले दर्ज हैं। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि एसएसओसी अमृतसर को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी विनोद, जो मध्य प्रदेश से पंजाब में अवैध हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति करने में शामिल है, आपराधिक तत्वों को हथियार की खेप पहुंचाने के लिए लुधियाना से खरड़ जा रहा है।
उन्होंने बताया कि एसएसओसी की पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और घड़ूआं खरड़ में टोल प्लाजा के पास से आरोपी विनोद कुमार को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया तथा उसके कब्जे से दो .32 बोर की पिस्तौलें बरामद कीं। उन्होंने बताया कि आगे की जांच में आरोपी द्वारा बताए गए स्थान से दो और .32 बोर की पिस्तौलें बरामद की गईं। डीजीपी ने बताया कि पंजाब में अवैध हथियारों की आपूर्ति करने के अलावा आरोपी विभिन्न गिरोहों को रसद सहायता भी प्रदान कर रहा था। उन्होंने बताया कि पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
डीआईजी काउंटर इंटेलिजेंस जे एलंचेजियन ने अधिक जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी लुधियाना जेल में रहते हुए जेल के अंदर और बाहर बैठे गैंगस्टरों के संपर्क में आया था और अब वह मध्य प्रदेश से हथियारों की खेप प्राप्त करने और उन्हें राज्य में सक्रिय विभिन्न गिरोहों तक पहुंचाने के लिए उनके लिए काम कर रहा था। पूछताछ के दौरान, गिरफ्तार आरोपी ने यह भी खुलासा किया कि पिछले एक महीने में, उसने दो भारी अवैध हथियारों की खेपों की तस्करी की है, जिन्हें उसने गांव जसौंदी, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश से बरामद किया और दोनों को मोहाली क्षेत्र में पहुंचाया। इस संबंध में पुलिस स्टेशन एसएसओसी, एसएएस नगर में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61 (2) के तहत एफआईआर नंबर 15 दिनांक 13.08.2024 को मामला दर्ज किया गया है।