Chandigarh: सेक्टर 53-54 स्थित फर्नीचर मार्केट 20 जुलाई को ध्वस्त किया जाएगा
Chandigarh.चंडीगढ़: यूटी प्रशासन रविवार को सेक्टर 53 और 54 स्थित फ़र्नीचर मार्केट में तोड़फोड़ अभियान चलाएगा। गौरतलब है कि दुकानदारों की वैकल्पिक जगह आवंटित करने की मांग को पहले ही खारिज कर दिया गया था। संपदा अधिकारी ने यह मांग इसलिए खारिज कर दी क्योंकि जिस ज़मीन पर वे अपना व्यवसाय चला रहे थे, वह 2002 में अधिग्रहित की गई थी। सेक्टर 53, 54 और 55 के तीसरे चरण के विकास के लिए कुल 227.22 एकड़ ज़मीन (कजहेड़ी गाँव की 114.43 एकड़, बधेड़ी गाँव की 69.79 एकड़ और पलसोरा गाँव की 43 एकड़) अधिग्रहित की गई थी और मूल ज़मीन मालिकों को मुआवज़ा के साथ-साथ बढ़ा हुआ मुआवज़ा भी दिया गया था। हालाँकि, बाज़ार में दुकानदारों ने लगभग 15 एकड़ ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा था।
पिछले साल 22 जून को भूमि अधिग्रहण विभाग ने फ़र्नीचर मार्केट को एक नोटिस जारी कर दुकानदारों को एक हफ़्ते के भीतर अपनी दुकानें गिराने और सरकारी ज़मीन खाली करने का निर्देश दिया था। नोटिस के जवाब में, फ़र्नीचर मार्केट एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल तत्कालीन उपायुक्त (डीसी) विनय प्रताप सिंह से मिला। उनकी शिकायतें सुनने के बाद, तत्कालीन डीसी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से जवाब दाखिल करने को कहा, अन्यथा तोड़फोड़ की कार्रवाई एकपक्षीय रूप से की जाएगी। जिन कुल दुकानदारों को तोड़फोड़ के नोटिस दिए गए थे, उनमें से 116 ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी को अपना जवाब दाखिल कर दिया, जबकि ऐसा न करने पर 30 जून को 29 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। दुकानदार इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने में विफल रहे क्योंकि न्यायालय ने मूल भूस्वामियों को पहले ही मुआवज़ा देकर प्रशासन के ज़मीन पर पुनः दावा करने के अधिकार को बरकरार रखा था।