Chandigarh: प्रतिबंधित इंजेक्शन रखने के आरोप में धनास के व्यक्ति को 10 साल की जेल
Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने धनास निवासी श्याम सुंदर को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत एक मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने आरोपी को 15 अप्रैल, 2019 को चंडीगढ़ के सेक्टर 53 के पास से गिरफ्तार किया था। उसके पास से ब्यूप्रेनॉर्फिन के 25 इंजेक्शन, 2 मिली प्रत्येक और एविल के 11 इंजेक्शन, 10 मिली प्रत्येक बरामद हुए थे। उसके पास से कोई वैध लाइसेंस या परमिट नहीं मिला था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में जिस पर आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे का दावा किया। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 का कोई अनुपालन नहीं हुआ क्योंकि पुलिस द्वारा कोई उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। सरकारी वकील ने तर्क दिया कि आरोपी साइकोट्रोपिक पदार्थ रखने के लिए कोई परमिट साबित करने में विफल रहा, जो वाणिज्यिक प्रकृति के हैं। आरोप पत्र पेश किया और आरोप तय किए गए,