Chandigarh: नशे की हालत में हंगामा करने का दोषी करार, 4 दिन तक गौशाला में सेवा करेगा व्यक्ति
Chandigarh.चंडीगढ़: एक स्थानीय अदालत ने रोशन लाल नामक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर हंगामा करने का दोषी पाते हुए सेक्टर 45 स्थित गौशाला में चार दिनों तक सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है। आरोपपत्र के अनुसार, आरोपी को इस वर्ष 12 फरवरी को औद्योगिक क्षेत्र थाना क्षेत्र में शराब पीते हुए पाया गया और उसने हंगामा किया। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 355 और पंजाब पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 68(1)बी के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उसे इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों में दोषी करार दिया और नरमी बरतने की मांग की।
इस मामले में उसे दोषी ठहराते हुए, अदालत ने कहा कि बीएनएस ने छोटे-मोटे अपराधों के लिए सजा के विकल्प के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत की है, जो आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। ऐसे में, अदालत ने कहा कि न्याय के हित में होगा कि दोषी पर कोई जुर्माना या सज़ा लगाने के बजाय, उसे सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया जाए। अदालत ने कहा, "तदनुसार, दोषी को सेक्टर 45 स्थित गौशाला में चार दिनों तक स्वयंसेवक के रूप में काम करने का निर्देश दिया जाता है। उसे 1 अगस्त को मामले के जाँच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा, जो गौशाला प्रभारी के साथ समन्वय करेंगे। दोषी को प्रतिदिन दो घंटे की ड्यूटी सौंपी जाएगी। चार दिन पूरे होने के बाद, दोषी की उपस्थिति तालिका और उसकी सामुदायिक सेवा की रिपोर्ट इस अदालत में प्रस्तुत की जाए।"