Chandigarh: 1.30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के दो मामलों में महिला के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

Update: 2024-09-19 13:12 GMT
Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीगढ़ पुलिस ने 1.30 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के दो और मामलों में एक महिला मंजीत कौर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। आरोप पत्र के अनुसार, महिला ने प्रधानमंत्री या राज्यपाल Prime Minister or Governor के विवेकाधीन कोटे के तहत फ्लैट दिलाने का वादा करके आरोपियों को ठगा। पहला मामला चंडीगढ़ के बुड़ैल निवासी गोपाल अत्री की शिकायत पर 9 जुलाई 2022 को थाना सेक्टर 49 में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। उसने पुलिस को बताया कि वह निजी काम करता है और चंडीगढ़ में घर की तलाश में था। उसकी मुलाकात चंडीगढ़ के सेक्टर 51 निवासी आरोपी से हुई, जिसने कहा कि वह उसके लिए सेक्टर 51 में उचित कीमत पर फ्लैट का इंतजाम कर सकती है। आरोपी ने उसे आश्वासन दिया कि उसे प्रधानमंत्री या राज्यपाल या विस्थापित कोटे के तहत फ्लैट मिलेगा।
उसने उसे दो फ्लैट भी दिखाए और अलग-अलग समय पर 30.90 लाख रुपये ले लिए। पैसे मिलने के बाद जब उसने फ्लैट का कब्जा देने के लिए कहा तो वह बहाने बनाने लगी। मंजीत ने न तो उसे फ्लैट दिलाया और न ही रकम वापस की। दूसरा मामला 2021 में जज पॉल मेहता और उनकी पत्नी सुदर्शन कुमारी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि मंजीत, उनके बेटे और उनकी बहू प्रदीप कौर बैदवान ने उन्हें झांसा दिया कि वह उन्हें चंडीगढ़ के सेक्टर 51 में पुरानी बीमारी वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए विवेकाधीन कोटे के तहत दो फ्लैट और दो बूथ दिलाएगी। पंजीकरण शुल्क सहित कुल लागत लगभग 1.35 करोड़ रुपये होगी। उन्होंने उसे दो फ्लैट और दो बूथ के बदले 1.35 करोड़ रुपये दिए। लेकिन, बाद में आरोपी बहाने बनाने लगे। कई बार अनुरोध करने के बावजूद आरोपियों ने 38 लाख रुपये लौटा दिए। पीड़ितों ने कहा कि उनके साथ 97.22 लाख रुपये की ठगी की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने इसी तरह अन्य लोगों को भी सीएचबी फ्लैट दिलाने का वादा करके ठगा है, जिसके लिए विभिन्न थानों में मामले दर्ज हैं।
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