Chandigarh: सहकारी समिति के 16 पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल

Update: 2024-11-28 13:49 GMT
Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीगढ़ पुलिस chandigarh police ने छह साल पुराने धोखाधड़ी और ठगी के मामले में चंडीगढ़ के सेक्टर 51-डी स्थित अजंता कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के 16 पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस ने गुरमुख सिंह लेहल नामक व्यक्ति की शिकायत पर 2018 में मामला दर्ज किया था। उसने पुलिस को बताया था कि वह अजंता सोसाइटी का सदस्य है, जिसे 2002 में चंडीगढ़ के सेक्टर 51-डी में आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए जमीन आवंटित की गई थी, जिसमें
वह श्रेणी-ए फ्लैट का मालिक है।
उसने दावा किया कि 2002 से 2006 तक उसके समेत 150 से अधिक सोसाइटी सदस्यों ने जमीन और इमारत की पूरी कीमत सोसाइटी को चुकाई। उसने आरोप लगाया कि सदस्यों से एकत्र किए गए धन का कुप्रबंधन किया गया और जिन सेवाओं के लिए उन्हें दिया गया था, वे प्रदान नहीं की गईं। फरवरी 2008 में, सोसायटी ने परियोजना पूरी किए बिना ही फ्लैटों का भौतिक कब्जा देने की पेशकश कर दी, जबकि उनके पास पूर्णता और अधिभोग प्रमाण पत्र तथा सीवरेज कनेक्शन भी नहीं था।
Tags:    

Similar News

-->