Chandigarh: स्कैन न किए गए दस्तावेज क्षतिग्रस्त पाए गए तो चंडीगढ़ जिम्मेदार होगा: उच्च न्यायालय

संरक्षित किए जाने वाले दस्तावेजों के किसी भी विनाश के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा

Update: 2024-08-16 08:51 GMT

चंडीगढ़: सेक्टर 17 में पुरानी जिला अदालत की इमारत के रिकॉर्ड रूम में पानी भर जाने के तीन दिन बाद, जिसमें बिना स्कैन किए गए रिकॉर्ड के बारे में चिंता जताई गई थी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यूटी प्रशासन को यह स्पष्ट कर दिया कि डिजिटल रूप से संरक्षित किए जाने वाले दस्तावेजों के किसी भी विनाश के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

“यह बताना उचित है कि सेक्टर 17 में पुरानी जिला अदालत की इमारत में निपटाए गए मामलों के रिकॉर्ड रखे हुए हैं। कुछ रिकॉर्ड स्कैन किए जा चुके हैं, लेकिन बाकी को स्कैन किया जाना बाकी है। नुकसान की सीमा का अभी पता लगाया जाना बाकी है, और यदि बिना स्कैन किए गए रिकॉर्ड जलमग्न होने के कारण नष्ट हो गए हैं, तो यह एक बेहद गंभीर मामला है, जिसकी जिम्मेदारी चंडीगढ़ प्रशासन पर होगी,” मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने जोर देकर कहा।

मूल रूप से 23 अगस्त को सुनवाई के लिए निर्धारित इस मामले को 11 अगस्त को आई बाढ़ के बाद की स्थिति को संबोधित करने के लिए आगे बढ़ाया गया था। पीठ ने भारी बारिश के कारण पुरानी जिला अदालत की इमारत में रिकॉर्ड रूम में पानी भर जाने और सैकड़ों फाइलें नष्ट हो जाने का जिक्र करते हुए “घटनाओं” को परेशान करने वाला बताया।

मामले को उठाते हुए, पीठ ने रजिस्ट्रार-जनरल द्वारा रिकॉर्ड रूम की नाजुक स्थिति के बाद उपचारात्मक उपायों के लिए बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद यूटी प्रशासन की निष्क्रियता पर गंभीर चिंता व्यक्त की।पीठ ने जोर देकर कहा कि रजिस्ट्रार-जनरल ने पिछले साल अक्टूबर की शुरुआत में ही मुख्य वास्तुकार और यूटी के मुख्य अभियंता को स्थिति से अवगत करा दिया था। इसके बाद 8 अप्रैल और 23 मई को सुधारात्मक कदमों के लिए बार-बार अनुरोध किया गया, लेकिन “कोई ध्यान नहीं दिया गया”।

स्थिति का सामना करते हुए, यूटी के वरिष्ठ स्थायी वकील ने सुधारात्मक कार्रवाई के बारे में निर्देशों के लिए पीठ से एक छोटी स्थगन की मांग की। पीठ को उच्च न्यायालय परिसर में और इसके आसपास सुबह और शाम को होने वाली भीड़भाड़ को कम करने के लिए यातायात संचलन योजना तैयार करने का भी आश्वासन दिया गया।

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