Chandigarh: चंडीगढ़ प्रशासन ने दुकानें 24X7 खोलने के लिए SOP जारी की

Update: 2024-07-02 10:06 GMT
Chandigarh,चंडीगढ़: यूटी प्रशासन द्वारा दुकानों और रेस्तरां सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पूरे साल 24x7 खोलने की अनुमति दिए जाने के बाद, श्रम विभाग ने आज मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की। श्रम विभाग के सचिव-सह-आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि विस्तारित परिचालन घंटे पूरी तरह से स्वैच्छिक हैं। दुकानदारों और व्यापारियों को रात के समय अपनी इकाइयां खोलने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। यह सुविधा केवल श्रम विभाग के साथ पंजीकृत दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए उपलब्ध है। पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 के तहत पहले से पंजीकृत दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को श्रम विभाग के ऑनलाइन पोर्टल
(labour.chd.gov.in)
के माध्यम से एक स्व-वचन प्रस्तुत करना होगा। इस स्व-वचन में यह पुष्टि करनी होगी कि अधिसूचना के नियमों और शर्तों के अनुसार, विस्तारित रात के घंटों के दौरान परिचालन शुरू करने से पहले उचित व्यवस्था की गई है।
सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों ने इसी तरह की 24x7 अधिसूचनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है, और चंडीगढ़ भी इसका अनुसरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रात के समय कर्मचारियों और आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त समय चुनने वाले दुकानदारों और व्यापारियों की सूची क्षेत्र के एसएचओ के साथ साझा की जाएगी। साथ ही, सफाई और अपशिष्ट प्रबंधन बनाए रखने के लिए सूची नगर निगम के साथ साझा की जाएगी। इस बदलाव को सुविधाजनक बनाने के लिए, छह श्रम निरीक्षकों और
अतिरिक्त कर्मचारियों वाली टीमों का गठन
किया गया है। ये टीमें जागरूकता बढ़ाएंगी और इच्छुक दुकानदारों और व्यापारियों की सहायता करेंगी। व्यापारिक समुदाय के लाभ के लिए आने वाले हफ्तों में जागरूकता बैठकें निर्धारित की गई हैं। श्रम विभाग अधिसूचना के नियमों और शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगा। श्रम सचिव ने यह भी कहा कि किसी भी उल्लंघन के मामले में सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी छूट को रद्द किया जा सकता है। श्रम विभाग के कर्मचारियों को नियमों और शर्तों के अनुपालन का निरीक्षण और सत्यापन करने का अधिकार है।
Tags:    

Similar News

-->